होम लोन टैक्स छूट कैलकुलेटर
होम लोन का ब्योरा और सैलरी डालें. पुरानी व्यवस्था में धारा 24(b) और 80C से कितना टैक्स बचता है, देखें.
इस साल की 12 EMI: लगभग ₹4,12,387 ब्याज और ₹1,08,305 मूलधन.
लोन सिर्फ़ आपका हो तो 100%. संयुक्त लोन में हर सह-मालिक अपना हिस्सा क्लेम करता है.
Your income
अन्य आय और कटौतियाँ
इस साल होम लोन से बचने वाला टैक्स (पुरानी व्यवस्था)
₹93,600
पुरानी व्यवस्था में टैक्स: लोन के बिना ₹2,41,800 → लोन के साथ ₹1,48,200
- घटा सकने वाला ब्याज
- ₹2,00,000
- चुकाए ₹4,12,387 में से; सीमा ₹2 लाख
- 80C में गिना मूलधन
- ₹1,00,000
- चुकाए ₹1,08,305 में से
- पुरानी व्यवस्था में टैक्स (लोन के साथ)
- ₹1,48,200
- नई व्यवस्था में टैक्स
- ₹97,500
- ख़ुद रहने वाले घर पर कोई कटौती नहीं
होम लोन के बावजूद नई व्यवस्था में ₹50,700 ज़्यादा बचते हैं
₹2,12,387 ब्याज पर कोई टैक्स छूट नहीं
₹8,305 मूलधन 80C में नहीं आता
आयकर अधिनियम, 2025 (वित्त वर्ष 2026-27) के तहत ख़ुद रहने वाले घर के लिए. स्टैंडर्ड डिडक्शन और 4% सेस शामिल हैं; HRA और प्रोफ़ेशनल टैक्स शामिल नहीं. किराये पर दी प्रॉपर्टी और निर्माण पूरा होने से पहले का ब्याज अलग तरह से गिना जाता है; अंग्रेज़ी पेज के सवाल देखें.
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
होम लोन पर कितनी टैक्स छूट मिलती है?
पुरानी व्यवस्था में, ख़ुद रहने वाले घर के ब्याज पर व्यक्ति को साल में ₹2 लाख तक, और मूलधन पर 80C की ₹1.5 लाख सीमा में (PF, PPF आदि के साथ) छूट. नई व्यवस्था में ख़ुद रहने वाले घर पर ये छूट नहीं हैं.
संयुक्त लोन हो तो?
सह-कर्ज़दार हर सह-मालिक अपने हिस्से के हिसाब से अलग छूट ले सकता है.
जो चाहिए वह नहीं मिला?
बताइए आप कौन-सा लोन या कैलकुलेटर ढूँढ रहे हैं. हम हर अनुरोध पढ़ते हैं और सबसे ज़्यादा माँगे गए जोड़ते हैं.
ये नतीजे अनुमान हैं, सिर्फ़ मार्गदर्शन के लिए; यह वित्तीय सलाह नहीं है. अंतिम आँकड़े आपका बैंक बताएगा.